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राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी ने ली पति की पैरोल याचिका वापस

Nalini

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या (Assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi) के दोषी एस नलिनी ने अपने पति मुरुगन के लिए लगाई 6 दिन की इमरजेंसी पैरोल याचिका वापस ले ली है। इसके पहले वेल्लोर जेल अधिकारियों ने जेल क्राइम के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। इसके पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी नलिनी की याचिका खारिज कर दी।

राजीव गांधी हत्या केस में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को भी जनवरी 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली थी। नलिनी की मौजूदा छूट 27 जून को खत्म हो रही है। उसने अपनी मां पद्मा की बीमारी के कारण पति मुरुगन के लिए 6 दिन की इमरजेंसी लीव मांगी थी।

राजीव गांधी की 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। महिला की पहचान धनु के रूप में एक चुनावी रैली में हुई थी। मई 1999 के शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन, मुरुगन, संथम और नलिनी समेत 7 लोगों दोषी ठहराया।